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कोयलांचल क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनज़र खदानों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

छिन्दवाड़ा दबंग इंडिया / छिंदवाड़ा सहायक कमाण्डेंट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई वेस्टर्न कोल लिमिटेड छिंदवाड़ा द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड परासिया एवं कन्हान जुन्नारदेव क्षेत्र की खदानों में स्थापित संवेदनशील इकाइयां जिनमें विस्फोटक मैगजीन स्टोरेज वर्कशॉप खनन क्षेत्र और विद्युत उप-स्टेशन आदि को असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के माध्यम से नुकसान पहुँचाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। उक्त संभावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शीलेन्द्र सिंह द्वारा एहतियाती कदम उठाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी इस आदेश में कहा गया है कि वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड परासिया क्षेत्र की महादेवपुरी, विष्णुपुरी, नेहरिया, हरनभटा खदानों एवं जुन्नारदेव क्षेत्र की मोहन कॉलरी में स्थापित विस्फोटक मैगजीन के एक किलोमीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा ड्रोन उड़ाना एवं संचालित करना प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

छिंदवाड़ा दबंग इंडिया