3 साल से अधिक एक ही पंचायत में पदस्थ सचिवों की सूची तैयार।
नेताओं ने लगाई जनपद पंचायत के अधिकारियों को ट्रांसफर को लेकर फटकार
दबंग इंडिया छिंदवाड़ा खबर भाग 2
सूत्रों के हवाले से खबर है 3 वर्षों से ऊपर जो सचिव एक ही ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं उनके नाम की सूची जनपद पंचायत छिंदवाड़ा से जिला पंचायत,कलेक्ट कार्यालय के लिए पहुंचा दी गई है।
सूची तैयार होने के बाद सचिव संगठन के कुछ ग्राम पंचायत सचिव नेताओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर रोकने के लिए ठेकेदार कर रहे तैयारी।
खबर दबंग इंडिया –भाग 1
15 साल से एक ही पंचायत में जमे 50 सचिव, छिंदवाड़ा में तबादलों पर सस्पेंस
छिंदवाड़ा दबंग इंडिया/ कन्हैया विश्वकर्मा छिंदवाड़ा/ छिंदवाड़ा जिले में 150 से अधिक सचिवों के तबादले होने हैं,
जिनमें से 50 से ज्यादा सचिव पिछले 10-15 सालों से एक ही पंचायत में जमे हैं।
नियम के अनुसार इन सभी का ट्रांसफर होना तय है, लेकिन राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक सांठगांठ के कारण ‘बड़ा खेल’ होने की पूरी आशंका है। नियम चलेंगे या सिफारिशें, यह 15 जून तक साफ हो जाएगा।
क्या नियम के अनुसार चलेंगे अधिकारी।
यहां है नियम
कलेक्टर जिला समस्त, मध्यप्रदेश।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त, मध्यप्रदेश।
ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानान्तरण नीति-2026 लागू करने बावत।
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र ।
भोपाल दिनांक 22 मई 2026 द्वारा जारी राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2026 के तारतम्य में ग्राम पंचायत सचिव के स्थानांतरण निम्न शर्तों के साथ किये जा सकेंगे :-
(1) जिले के भीतर स्थानांतरण
दिनांक 01 जून 2026 से 15 जून 2026 तक या वर्ष 2026 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानान्तरण के प्रतिबंध को शिथिल करने की अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन की स्थानांतरण नीति के प्रावधानों में निर्धारित सीमा अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।
स्थानांतरण आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।
निम्न परिस्थिति में ग्राम पंचायत सचिव का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जायेगा :-।
यदि किसी ग्राम पंचायत में सचिव का नातेदार सरपंच या उपसरपंच चुन लिया गया है तो ऐसी ग्राम पंचायत से सचिव का स्थानांतरण कर अन्य ग्राम पंचायत में पदस्थ किया जायेगा। साथ ही स्थानांतरण उपरांत नवीन पदस्थापना वाली ग्राम पंचायत में भी सरपंच या उपसरपंच, सचिव का नातेदार न हो यह सुनिश्चित किया जाये।
किसी भी पंचायत सचिव को उसके पैतृक ग्राम पंचायत या उसके ससुराल की ग्राम पंचायत में स्थानांतरण कर पदस्थ नही किया जायेगा।
ऐसे ग्राम पंचायत सचिव जो एक ही ग्राम पंचायत में विगत 10 वर्ष या उसे अधिक समयावधि से पदस्थ है
, उनका स्थानांकरण किया जाये, किन्तु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक स्थांनातरण नहीं किये जा सकेंगे।
यदि निर्धारित प्रतिशत से अधिक संख्या में किसी जिलें में एक ही ग्राम पंचायत में 10 वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थी वाले सचिव पाये जाते है, तो उन सचिवों का स्थानांतरण क्रमशः पहले किया जाये जिनकी एक ही ग्राम पंचायत में पदस्थापना अवधि सर्वाधिक है।
दबंग इंडिया छिंदवाड़ा कन्हैया विश्वकर्मा










